पंजाब सरकार को बड़ी राहत: 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट की मंजूरी
पहले रद्द हो चुकी थी भर्ती प्रक्रिया
अगस्त 2022 में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि भर्ती के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में शामिल 484 लोग, जिन्होंने पहले ही जॉइन कर लिया था, प्रभावित हुए थे। उन्हें न तो पोस्टिंग मिली और न ही वेतन। इस फैसले के बाद सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी।
सरकार की दलीलें
पंजाब सरकार ने अदालत में यह दलील दी कि राज्य के कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी है, जो छात्रों के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं होगा और इसे पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार की तरफ से दी गई इन दलीलों को अदालत ने मानते हुए डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है।
अदालत का फैसला
डबल बेंच के इस फैसले से अब भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिससे उन उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई है, जो पहले ही इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, इस फैसले की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह निश्चित है कि सरकार के पक्ष में आए इस निर्णय से कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
अदालत के इस निर्णय से अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और लंबे समय से जॉइनिंग की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को राहत मिलेगी। यह फैसला पंजाब के शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसरों की कमी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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